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राष्ट्रीय बाल पुरस्कार: विजेता बच्चों को मिलेगा एक लाख नकद ईनाम, जानिए क्या करना होगा

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन करेंं 31 तक
हरियाणा:महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2023 निर्धारित की हुई है। अवार्ड की घोषणा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर की जाएगी।

पुरस्कार के तहत एक पदक, एक लाख रुपए नकद व प्रमाणपत्र और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह ने यह जानकारी गुरुवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की वीसी उपरांत दी। वीसी में जिला बाल संरक्षण अधिकारी दीपिका यादव भी मौजूद रही।खुशखबरी: 14 सितंबर तक फ्री में करे आधार कार्ड अपडेट, जाने कैसे करे अपडटे ?

एसडीएम ने जिला के पात्र बच्चों से आह्वान किया कि वे पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन अवश्य करें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) का आयोजन बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, उत्साह और उत्साह का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति और नवाचार के क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं।

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उन्होंने कोई भी बच्चा, जो भारत का नागरिक है और आवेदन देने की अंतिम तारीख तक उम्र 18 साल से अधिक नहीं है, पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है।

उन्होंने बताया कि मांगी गई योग्यता वाले बच्चे प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ( पी.एम.आर.बी.पी.) की वैबसाईट awards.gov.in पर 31 अगस्त 2023 तक अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अवार्ड में एक मैडल होता है, जो कि प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाता है।

आवेदन करने के लिए पात्रता :

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(ए) एक बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है और आवेदन/नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तिथि के अनुसार 18 वर्ष से अधिक नहीं है।
(बी) कार्य/घटना/उपलब्धि विचाराधीन वर्ष के लिए आवेदन/नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तिथि से 2 वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
(सी) आवेदक पहले किसी भी श्रेणी में उसी पुरस्कार का पूर्व प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए (असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सहित, जैसा कि मंत्रालय द्वारा पहले प्रदान किया गया था)

पुरस्कार के लिए ये कर सकते हैं नामांकित :
(ए) राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, पंचायती राज संस्थान।
(बी) सभी केंद्रीय और राज्य स्कूल बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान।

(सी) सामाजिक न्याय मंत्रालय, विकलांगता विभाग, शिक्षा मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग, सभी राज्य स्कूल शिक्षा विभाग, युवा मामले मंत्रालय, खेल विभाग, भारतीय खेल प्राधिकरण, संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और प्रेस सूचना ब्यूरो।
(डी) राष्ट्रीय चयन समिति

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